सरायपाली मामला जिला महासमुन्द के तहसील पिथौरा का है। तहसील पिथौरा में पदस्थ पटवारी श्याम कुमार नेताम शासकीय सेवक/कर्मचारी के व्दारा हर्बल लाइफ कम्पनी के प्रोडक्ट का व्यापार व प्रचार-प्रसार करने के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता ने उच्चस्तरीय शिकायत किया है। बता दें कि उक्त सम्बन्ध में श्याम कुमार नेताम जो एक शासकीय सेवक/कर्मचारी है उक्त शासकीय सेवक/कर्मचारी के व्दारा सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर हर्बल लाइफ कम्पनी के प्रोडक्ट का खाद्य पदार्थों का व्यापार, विक्रय व प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और शासकीय सेवक स्वयं को अपने फेसबुक आईडी पोस्ट में वेलनेस कोच हूं बता रहा है। उक्त कार्यों से सम्बन्धित विभाग के व्दारा दिए गए दायित्व कार्य शिथिल हो रहा है। पटवारी श्याम कुमार नेताम जो एक शासकीय कर्मचारी है और शासकीय कर्मचारी के व्दारा निजी व्यापार करना या व्यापार का प्रचार-प्रसार करना सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता ने आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर, कलेक्टर जिला महासमुन्द, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा, तहसीलदार पिथौरा को पटवारी श्याम कुमार नेताम के विरूध्द उचित कार्यवाही करने हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत कर किया गया है। आवेदन के साथ में शिकायतकर्ता ने प्रमाण के तौर पर पटवारी श्याम कुमार नेताम का फेसबुक आईडी में हर्बल लाइफ कम्पनी प्रोडक्ट का व्यापार करने व प्रचार-प्रसार सामग्री स्कीनशॉट का प्रिंट आउट और पटवारी श्याम कुमार नेताम का फेसबुक आईडी पर व्यापार और प्रचार-प्रसार का स्क्रीन रिकार्डिंग सेव करके 4 GB का Consistent कम्पनी का पेनड्राइव पेश भी किया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सम्बन्धित विभाग पटवारी श्याम कुमार नेताम के विरुद्ध इस शिकायत पर क्या कार्यवाही करता है क्योंकि आम जनता टैक्स भरता है उसी वहीं टैक्स का पैसा शासन शासकीय सेवकों को वेतन के रूप में भुगतान करता है ताकि आम जनता का समस्याओं का निराकरण करें और उनका कार्य को पूर्ण करें जब शासन के व्दारा दिए गए दायित्वों को ढ़ीला छोड़कर को जब निजी व्यापार व प्रचार-प्रसार करने लगें तो यह सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार घोर कदाचार है।
