सरायपाली मामला जिला महासमुनद के तहसील सरायपाली का है। जिला महासमुन्द के तहसील सरायपाली अन्तर्गत राजस्व मण्डल सरायपाली में स्थित प.ह.न. 57 शासकीय भूमि खसरा नम्बर-109/3(क) जो शासकीय भूमि है उक्त भूमि के एक टुकड़ा / भू-खण्ड में किशोर भोई पिता दुकालू भोई निवासी–बांधापारा, वार्ड नम्बर-03, नगर पालिका परिषद सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ.ग) के व्दारा अवैध रूप से कब्जा कर भवन निर्माण कर निवास किया गया है, शासकीय भूमि शासन की अचल सम्पत्ति है और शासन की सम्पत्ति पर किशोर भोई के व्दारा अवैध रूप से कब्जा करना घोर चिंताजनक है। इस सम्बन्ध आवेदक पुरूषोत्तम प्रधान ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, राज्यपाल राजभवन छत्तीसगढ़, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख, रायपुर छत्तीसगढ़, कलेक्टर जिला महासमुन्द, अपर कलेक्टर सरायपाली जिला महासमुन्द, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, तहसीलदार तहसील सरायपाली को किशोर भोई पिता दुकालू भोई पता-बांधापारा, वार्ड नम्बर-03 सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ.ग) के व्दारा किए अवैध कब्जा कर बनाएं भवन को तोड़कर उक्त भूमि के टुकड़ा / भू-खण्ड को कब्जा से मुक्त/कब्जा बेदखली करने हेतु आवेदन प्रेषित एवं प्रस्तुत किया।



